केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी कृषकों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना की अवधि को आगामी 30 जून तक के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। बैंक सचिव राजीव काजोट ने बताया कि अवधिपार ऋणी कृषकों को एकमुश्त समझौता योजना के तहत अवधिपार ब्याज में 50 प्रतिशत एवं दण्डनीय ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जा रही है। ऋणी सदस्य की मृत्यु होने पर अवधिपार खाते में बकाया मूलधन के अलावा समस्त राशि में राहत प्रदान की जा रही है। पन्द्रह वर्ष पुराने खातों में असल ऋण राशि के बराबर ब्याज लेकर खाते बंद किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि अवधिपार ऋणियों के लिए यह अंतिम अवसर है। इस योजना के तहत लाभ नहीं उठाने वाले ऋणियों को विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में चिन्हित किया जाकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैंक कर्मचारियों की बैठक में सचिव राजीव काजोट ने बताया कि अवधिपार ऋणी कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए फील्ड में जाकर एकमुश्त योजना में देय छूट के बारे में जानकारी देनी होगी, साथ ही कृषक को छूट का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। तभी किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे।