Friday, July 18, 2025
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पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर आरोपी को किया गिरफ्तार

केकड़ी, 10 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में केकड़ी सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रतन सिंह तंवर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 29 नवम्बर 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि गुलगांव निवासी राजू कालबेलिया पुत्र देवानाथ उसकी नाबालिग पुत्री को बोगला गांव की सरहद से बहला फुसलाकर भगा ले गया है।
केकड़ी सदर थाना पुलिस (फाइल फोटो)

मुकदमा दर्ज कर शुरु की जांच पुलिस ने भादसं. की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर आईजी लता मनोज कुमार व केकड़ी पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर नाबालिग किशोरी व आरोपी को दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए।

जांच के बाद जोड़ी पॉक्सो एक्ट की धाराएं पुलिस टीम ने नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर मेडिकल मुआयना करवाया तथा बाल कल्याण समिति न्याय पीठ अजमेर के समक्ष पेश किया। प्रकरण की जांच के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर आरोपी राजू कालबेलिया (31) निवासी गुलगांव थाना केकड़ी सदर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने में थानाधिकारी रतन सिंह तंवर, हैड कांस्टेबल लादूलाल, कांस्टेबल विजय, लालाराम, केदार व पुखराज ने सराहनीय भूमिका निभाई है।

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