केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाहन स्वामी अपने वाहन की पट्टिका (नम्बर प्लेट) पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा किसी भी तरह का कोई पद, जातिसूचक शब्द अथवा अन्य कोई जानकारी लिखी होने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रदेश में अनेक वाहनों की नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा पद, जाति अथवा अन्य दूसरी तरह की जानकारियां लिखी होती है। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 व 51 में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए है। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि इस प्रकार के वाहनों की जांच करें तथा नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा कुछ लिखा हो तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें तथा जांच व कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।