केकड़ी (आदित्य न्यूज़ नेटवर्क) तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के तत्वाधान में गुरुवार को नगर पालिका के सभा भवन में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उदे्श्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष कुन्तल जैन एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम अम्बिका सोनी के निर्देश पर आयोजित शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम युवराज सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वीतिय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर विचार व्यक्त किए। शुरुआत में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू एवं अधिशासी अधिकारी बसन्त कुमार सैनी ने न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसीजेएम प्रथम युवराज सिंह ने मेंटल हेल्थ एक्ट 2015 के प्रावधानों के बारे में देते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति मेन्टल हेल्थ से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है तो वह निकटतम पुलिस थाना प्रभारी को आवेदन कर सकता है। अगर थाना प्रभारी द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है, तो तालुका विधि सेवा समिति में आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) में भी आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कविता राणावत ने स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को संविधान में स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार दिया गया है। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने आभार जताया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, पालिकाकर्मी एवं कई पार्षद मौजूद रहे।