केकड़ी (आदित्य न्यूज़ नेटवर्क) प्रदेश में विभिन्न धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस आदि का आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो इसके लिए गृह विभाग ने शुक्रवार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के संबंध में आज्ञा प्राप्त करने के लिए आयोजकों को उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर व प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पड़ताल क्षेत्रीय थानाधिकारी द्वारा की जाएगी। संबंधित थानाधिकारी द्वारा सत्यापन होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाएगा।
प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना संबंधित अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को देनी होगी। केकड़ी उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि त्योहार, जुलूस, शोभायात्रा आदि के आयोजन पर किसी तरह की रोक नहीं है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।