Site icon Aditya News Network – Kekri News

उपखण्ड अधिकारी ने चार दिन के लिए लागू की निषेधाज्ञा, अवहेलना पर होगी दण्डनीय कार्रवाई

केकड़ी उपखण्ड कार्यालय की फाइल फोटो।

केकड़ी, 21 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): दीपावली पर्व पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सम्पूर्ण केकड़ी उपखण्ड क्षेत्र में 23 से 26 अक्टूबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान असामाजिक एवं उद्ण्ड़ी तत्वों द्वारा विस्फोटक पटाखों का दुरूपयोग कर सामाजिक सोहार्द, सद्भावना व शान्ति भंग करने की पूर्ण सम्भावना निहित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

तेज आवाज वाले पटाखों पर रहेगी पाबन्दी इस दौरान तेज आवाज वाले पटाखे, राकेट, गंगा-जमुना, सीता-गीता, सूतली बम, चिडिय़ा बम, हवाई जहाज आदि का प्रयोग करने एवं एक-दूसरे पर फेंकने या चलाने पर पूर्णतया पाबन्दी रहेगी। इन आदेशों की अनुपालना के लिए नगर पालिका केकड़ी के अधिशासी अधिकारी, पंचायत समिति केकड़ी के विकास अधिकारी तथा केकड़ी शहर व सदर के थानाधिकारी को ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से व सार्वजनिक स्थानों पर आदेश की प्रतियां चस्पा करवा कर प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए है। आदेश में यह भी लिखा गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालो के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाकर कार्यवाही की जाएगी।

Exit mobile version