करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के बहुचर्चित मामले में आरोपियों को नहीं मिली न्यायालय से राहत

दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

केकड़ी (आदित्य न्यूज़ नेटवर्क) केकड़ी में कृषि उपज मण्डी के व्यापारियों, आढ़तियों एवं काश्तकारों आदि से माल खरीदकर रुपए नहीं चुकाने तथा करोड़ों रुपए लेकर फरार होने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है। अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि केकड़ी निवासी शिवप्रसाद भगवानप्रसाद तोषनीवाल के पार्टनर शिवप्रसाद तोषनीवाल, प्रकाशचन्द विनयकुमार नाहटा के पार्टनर विनय कुमार नाहटा, ताराचन्द अनिलकुमार छाबड़ा के पार्टनर चन्द्रप्रकाश छाबड़ा व मांगधणा ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर महेशकुमार मांगधणा ने केकड़ी शहर थाना पुलिस में 12 जनवरी 2022 को जूनियां निवासी भंवरलाल जैन, राजकुमार जैन, पवन जैन, माणकचन्द जैन तथा सदारा निवासी माणकचन्द जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपियों की फर्म गोयल इण्डस्ट्रीज एफ-144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया केकड़ी में मूंग दाल बनाने का कार्य करती है। जिसके प्रोपराईटर भंवरलाल जैन पुत्र माणकचन्द जैन है और उनके दो पुत्र पवन कुमार जैन एवं  राजकुमार जैन है। इस परिवार की एक और फर्म माणकचन्द भंवरलाल भी कृषि उपज मण्डी केकड़ी में व्यापार करती है, जिसके कि प्रोपराईटर माणकचन्द जैन है, जो कि भंवरलाल जैन के पिता है। ये लोग कृषि उपज मण्डी के व्यापारियों, आढ़तियों एवं काश्तकारों आदि से माल खरीदकर तथा करोड़ों रुपए लेकर केकड़ी से फरार हो गए और मोबाइल भी बंद कर लिए। आरोपियों ने पूर्वनियोजित षड़यंत्र के तहत अपनी फर्म गोयल इण्डस्ट्रीज, अन्य फर्म माणकचन्द भंवरलाल के प्रतिष्ठान तथा साथ ही साथ अपने समस्त मकानों इत्यादि पर भी रातों रात ताले लगा दिए। अपने लेनदारों से बचने के लिए केकड़ी शहर से सपरिवार फरार होने से पूर्व अपनी व अपने परिवार की कुछ कीमती सम्पत्तियों को बेचान कर राशि भी ले गए और लेनदारों की राशि हड़प कर ली। मामले में जूनियां निवासी माणकचन्द जैन एवं सदारा निवासी माणकचन्द जैन ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय प्रथम में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ एवं परिवादियों के अधिवक्ता हेमन्त जैन ने विविध तर्क दिए। वकीलों के तर्कों से सहमत होते हुए एडीजे प्रथम अम्बिका सोनी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है।

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