केकड़ी। पति के जीवित होने के बावजूद पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पत्नी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर तलब किया है। भट्टा कॉलोनी निवासी मोहम्मद इरफान अंसारी ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह शमीम बानो के साथ 7 जनवरी 2001 को मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसार केकड़ी में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद शमीम बानो ने उससे तलाक लिए बिना ही मुख्तार अहमद अंसारी से दूसरा निकाह कर लिया। बताया जाता है कि शमीम बानो ने जोधपुर स्थित शरई पंचायत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर उक्त पंचायत ने मोहम्मद इरफान को नोटिस भेजकर तलब किया था। परन्तु मोहम्मद इरफान द्वारा जवाब नहीं देने पर पंचायत ने 13 सित्मबर 2007 को निर्णय पारित करते हुए मोहम्मद इरफान व शमीम बानो के मध्य निष्पादित निकाह को तलाक द्वारा विच्छेदित कर दिया था। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शरई पंचायत जोधपुर द्वारा मोहम्मद इरफान एवं शमीम बानो के मध्य विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को विधि अनुसार नहीं माना। ऐसे में न्यायालय ने प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति प्रथम दृष्टया सामने मानी की शमीम बानो द्वारा परिवादी की विवाहिता पत्नी होते हुए मुख्तार अहमद अंसारी के साथ द्वितीय विवाह किया गया है।