केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्र में 16 मार्च से 24 मार्च तक भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा लागू की है। उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र केकड़ी, थाना क्षेत्र केकड़ी शहर, केकड़ी सदर व सावर के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बाजार, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सार्वजनिक स्थानों के आस-पास विभिन्न रंगो, रंग से भरे गुब्बारे, रसायन युक्त रंग, गुलाल, कीचड़ एवं धूल इत्यादि का प्रयोग, अश्लील नारे लगाना, सार्वजनिक रास्तों, सडक़ों पर मिट्टी, पत्थर, कांटे डालकर आवागमन अवरूद्ध करना, चन्दा वसूली करना, शराब का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने आदि पर 16 मार्च से 24 मार्च तक पाबन्दी रहेगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी, विकास अधिकारी पंचायत समिति केकड़ी, थानाधिकारी केकड़ी शहर, केकड़ी सदर एवं सावर को इन आदेशों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए है।