केकड़ी, 17 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): प्रदेश में बजरी के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब यदि कोई वाहन अवैध बजरी का खनन व परिवहन करता पाया गया ताे उस पर पहले के मुकाबले दोगुना तक ज्यादा पैनल्टी लगाई जाएगी। इस राशि के अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एवज में एनजीटी द्वारा लगाई जाने वाली शास्ति व रॉयल्टी पहले की तरह लगती रहेगी। खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाले 5 साल से कम पुराने वाहन व उपकरण पर 4 लाख, 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाले 5 साल से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम पुराने वाहन व उपकरण पर 3 लाख एवं जो वाहन व उपकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने है लेकिन जो पहले वाली दो श्रेणियों में नहीं आते उन वाहनों पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति व रॉयल्टी की राशि अलग से ली जाएगी।
