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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निर्वाचन विभाग ने दिखाई सख्ती, सरपंच पति समेत चार कार्मिक को किया निलंबित

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 05 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): विधानसभा चुनाव से संबंधित कामकाज में लापरवाही बरतने एवं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर जिला निर्वाचन विभाग ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 कार्मिकों को निलंबित किया है। एक कर्मचारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। निर्वाचन विभाग इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और बहाली के मामले में भी सख्ती बरत रहा है। इनकी बहाली निर्वाचन विभाग की अनुमति के आधार पर ही हो सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
इसके तहत समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने तथा राजनीतिक दलों से सम्बंध नहीं रखने के निर्देश दिए गए है। इसके बावजूद कुछ कार्मिक जान बूझ कर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं तथा आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ शिकायत मिलते ही जांच करवा कर कार्यवाही की जा रही है।

इन्हें किया निलंबित डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट में मनोज चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खवास, ब्लॉक केकड़ी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के तहत व राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत मनोज चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया।
इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट में जगदीश मीणा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धून्धरी के विरूद्ध आदर्श आचार संहित का उल्लंघन पाया गया। मीणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया हैं।

इन्हें भी किया निलंबित इसी तरह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद केकड़ी की जांच रिपोर्ट में विकास जादम, कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सावर (केकड़ी) के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। जादम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया है।
इसी तरह रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) केकड़ी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) सरवाड़ की जांच रिपोर्ट में भागचन्द खटीक, कनिष्ठ सहायक नगरपालिका सरवाड़ के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। खटीक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया हैं। गौरतलब है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावंडिया भिनाय हाल पदस्थापन भांडावास के शारीरिक शिक्षक सुरेन्द्र सिंह मीणा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

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