Site icon Aditya News Network – Kekri News

आरएएस प्री परीक्षा में पहली बार लागू होगा सख्त कानून, कड़ी सजा व सम्पत्ति अधिग्रहण समेत भारी जुर्माने का है प्रावधान

अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग के भवन की फाइल फोटो।

केकड़ी, 27 सितम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित आरएएस प्री एग्जाम 01 अक्टूबर को होगा। परीक्षा को लेकर केकड़ी में 17 सेन्टर निर्धारित किए गए है। यहां कुल 5672 अभ्यर्थी पंजीकृत है। इस बार राज्य सरकार ने नकल व पेपर लीक प्रकरणों की रोकथाम के लिए कड़े कानून लागू किए है। नए कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रोपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
पुराने कानून में नहीं है सख्त प्रावधान राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 के पास होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू होंगे। दरअसल, राज्य में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ है, लेकिन उसमें इस तरह के सख्त प्रावधान शामिल नहीं हैं। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना है। उत्तर प्रदेश में नकल करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान राजस्थान विधानसभा में पास हुए बिल में नहीं है।

नए कानून के दायरे में 10 कैटेगरी के एग्जाम इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है। फिलहाल अभी इसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को शामिल किया है।
परीक्षा से 3 दिन पहले अपलोड होंगे प्रवेश-पत्र आरपीएससी द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 24 सितंबर 2023 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश-पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
प्रशासन ने की किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील जिला कलक्टर खजान सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।
संबंधित समाचार देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

केकड़ी में पहली बार होगी RAS प्री परीक्षा, तैयारियों में जुटा प्रशासन, 17 सेन्टर पर 5672 अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत

Exit mobile version