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कर जमा नहीं कराने पर वसूली जाएगी दो गुना पैनल्टी, भारी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग हुआ सख्त

जिला परिवहन कार्यालय केकड़ी (फाइल फोटो)

केकड़ी, 25 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): भारी वाहनों के लिए वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 को समाप्त होने के साथ ही परिवहन विभाग ने सख्ती शुरु कर दी है। जिन वाहन मालिकों ने निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं कराया है। उनके विरूद्ध परिवहन विभाग ने सघन चैकिंग अभियान शुरु किया है। केकड़ी के जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि कर जमा नहीं कराने पर वाहनों को जब्त करने के साथ ही प्रशमन राशि व पैनल्टी राशि वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2023 तक कर जमा नहीं कराने पर बकाया कर के साथ दो गुना पैनल्टी वसूल की जाएगी। ऐसे में जिन वाहन स्वामियों का कर बकाया है वे 31 मार्च तक जमा करवाकर जब्ती एवं दो गुना पैनल्टी से बच सकते है। परिवहन विभाग द्वारा आगामी 1 अप्रेल से सख्त कार्रवाई शुरु की जाएगी।

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