Thursday, March 13, 2025
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किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

केकड़ी, 27 सितंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नाबालिग किशोरी को घर से अपहरण कर ले जाने व रेप करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास व 29 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए है। विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेन्द्रसिंह परिहार ने बताया कि परिवादी ने 28 जून 2021 को केकड़ी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग बेटी 27 जून को सुबह दस बजे से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को लाखेरी-बूंदी से बरामद कर लिया। पुलिस बयान में मामला पोक्सो एक्ट का पाया गया।

नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल लेकर जाती पुलिस।

आरोपी के प्रति नरमी का रुख उचित नहीं पुलिस ने आरोपी विज्ञाननगर कोटा निवासी अब्दुल सलीम पुत्र अकबर को गिरफ्तार कर 29 सितम्बर 2021 को आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 16 गवाह व 24 दस्तावेज प्रस्तुत किए। डी.एन.ए. व एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। 15 साल 11 माह 11 दिन की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और तीन दिन तक बंधक बनाकर रेप करने के मामले को न्यायालय ने गम्भीर माना। विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या एक अजमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश बी. एल. जाट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों के चलते आरोपी के प्रति नरमी का रूख उचित नहीं है। अत: कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित होगा।

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