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कोर्ट ने क्षतिपूर्ति दावे को माना संदेहास्पद, डेढ़ करोड़ रुपए का क्लेम किया खारिज

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 20 दिसम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं.2 के न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावे का निर्णय करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा खारिज करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार केकड़ी निवासी विश्वास उपाध्याय ने शाहपुरा अस्पताल में फूलियाकलां थाना पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि दिनांक 28.12.2016 को उसके जीजा मनोज कुमार निवासी चित्तौड़गढ़ का बच्छखेड़ा के समीप अचानक से सड़क पर नील गाय आ जाने से दुर्घटना होकर निधन हो गया। इसके पांच दिन बाद मृतक मनोज के भाई राजकुमार ने फूलियाकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाहपुरा की तरफ से आ रही कार व मनोज की कार में टक्कर होने से मनोज की मृत्यु हुई है।

सारा प्रकरण संदेहास्पद विचारण के दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी, घटना के चश्मदीद बच्छखेड़ा निवासी सांवरलाल गौरा, विश्वास उपाध्याय व मदनलाल की गवाह हुई। वहीं अप्रार्थी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से आशुतोष शर्मा एडवोकेट ने पैरवी करते हुए इन्वेस्टीगेटर की साक्ष्य कराई। न्यायालय ने मामले का विवेचन करते हुए तय किया कि जो दुर्घटना प्रार्थी पक्ष होना बता रहा है वह घटित नहीं हुई। सारा प्रकरण संदेहास्पद है।

चश्मदीद गवाह को माना इम्प्लांटेड विटनेस प्रार्थी पक्ष की स्वयं की साक्ष्य प्रकरण को संदिग्ध बना रही है। न्यायालय ने चश्मदीद सांवरलाल को प्रकरण में इम्प्लान्टेड विटनेस माना वहीं मृतक के भाई के वाहन स्वामी के साथ मिलकर वाहन की संलिप्तता करने की भी संभावना मानी है। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों व विधिक उद्धरणों से सहमत होते हुए न्यायाधिकरण ने डेढ़ करोड़ रुपए का क्लेम खारिज करने के आदेश दिए है।

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