Thursday, March 13, 2025
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खाने—पीने का सामान बेचने के लिए लाईसेन्स लेना अनिवार्य, आवेदन के लिए बुधवार को केकड़ी में लगेगा शिविर

केकड़ी, 26 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नए नियमों के अनुसार खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अथवा लाईसेन्स लेना अनिवार्य है। इस बार राज्य सरकार ने अनाज मंडी के व्यापारियों एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए भी लाईसेंस अनिवार्य कर दिया है। व्यापारियों की सुविधा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार 28 जून 2023 को व्यापार मण्डल के सहयोग से नगर पालिका केकड़ी में शिविर आयोजित कर रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेंस के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

दी जाएगी नियमों की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया ने बताया कि शिविर के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी, केसरीनन्दन शर्मा एवं मुकेश वैष्णव द्वारा फूड सेफ्टी संबंधी नियमों की जानकारियां दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल विभाग राजस्थान के आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है। जांच अथवा चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन व्यापार किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

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