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जानलेवा हमले के 4 आरोपी दोषमुक्त, आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश केकड़ी संख्या 02 ने चार आरोपियों को दोष मुक्त किए जाने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भंवरलाल पुत्र बालू जाट निवासी बन्थली थाना बोराड़ा ने 18-07-2014 को पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि धनराज पुत्र किशनलाल, गोकल पुत्र मांगू, किशनलाल पुत्र जीवा एवं गीता पत्नी किशनलाल जाट ने भंवरलाल के मकान के सामने बालू की हत्या का प्रयास किया। धारदार हथियारों से की गई मारपीट में बालू के गंभीर चोटें आई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद पुलिस ने भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हेमन्त जैन ने न्यायालय में तर्क दिया कि जो चोटें अभियोजन के आई है वे मजरूब के मर्म अंगो पर नहीं थी। साथ ही साथ जांच प्रकरण में रेडियोजोलिस्ट को परीक्षित नहीं कराया गया तथा बयानों में विरोधाभास है। बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों को भादसं की धारा 307 व 326 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं धारा 323, 324 के आरोपों में अभियुक्तगण को परीवीक्षा का फायदा देते हुए एक वर्ष के लिए पाबन्द करने एवं क्षतिपूर्ति ​राशि देने के आदेश प्रदान किए।

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