Wednesday, March 12, 2025
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दुराचार के आरोपी को न्यायालय से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

केकड़ी, 08 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): न्यायालय ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि पीड़िता ने बालापुरा निवासी महावीर घासल जाति जाट के खिलाफ भिनाय थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी ने नहाते समय मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। जब वह खेत पर जा रही थी, उस दौरान रास्ता रोककर फोटो दिखाई तथा दोस्ती करने का दबाव बनाया।

फोटो वायरल करने की धमकी दी महिला ने मना किया तो आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी दी तथा जबरन दुराचार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने विविध तर्क दिए। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए एडीजे संख्या 01 अम्बिका सोनी ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है।

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