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दो इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध

केकड़ी (आदित्य न्यूज़ नेटवर्क) कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड अधिकारी ने कस्बे के दो इलाकों को माइको कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवाजाही पर प्रतिबंध अधिरोपित किए हैं। तीन इलाके पहले ही माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके है। उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि भाग्योदय नगर में राजेश जांगिड़ के मकान से अशोक जांगिड़ के मकान तक एवं जुवाड़िया मोहल्ला में गौरव जीनगर के मकान से भागचन्द के मकान तक के इलाके के मकानों में रहने वाले लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दोनों इलाकों को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन इलाकों में रहने वाले व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे। कोविड रोगी को होम आइसोलेशन के नियमों की अनुपालना करनी होगी।

पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री प्वाइंट पर चिकित्सा विभाग की टीम नियुक्त की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे तथा प्रतिबंधित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले। प्रशासन द्वारा जनजागरुकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सकारात्मक मामलों की सूची प्रतिदिन थानाधिकारी एवं बीट कांस्टेबल को उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि प्रशासन ने तेलियान मंदिर के पास प्रवीण नागोरिया के मकान से अशोक आर्य के मकान तक, भाग्योदय नगर में महावीर शर्मा के मकान एवं बलाई मोहल्ला में देवेश सोनी के मकान से मदनलाल शर्मा के मकान तक के इलाके को पहले ही माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर रखा है।

केकड़ी में कोरोना का कहर जारी

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