Thursday, March 13, 2025
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धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा न्याय से वंचित

केकड़ी, 9 नवंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे संख्या 02 कुन्तल जैन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39ए में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित ना हो। वे विधिक सेवा दिवस के अवसर पर बार कक्ष में आयोजित संगोष्ठी में बोल रही थी।

केकड़ी: विधिक सेवा दिवस पर आयोजित गोष्ठी में मौजूद अधिवक्तागण।

उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता कार्यालय खोले गए हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता उपलबध कराने के साथ ही जनजागरुकता के संबंध में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। गोष्ठी के दौरान एडीजे संख्या 01 अम्बिका सोनी, एसीजेएम संख्या 01 युवराज सिंह, एसीजेएम संख्या 02 कविता राणावत एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा सहित अन्य ने भी विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में बार के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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