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धारा 151 का दुरुपयोग करने का आरोप, भिनाय CI के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

केकड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपते आहूजा।

केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन ने भिनाय थानाधिकारी महावीर प्रसाद पर धारा 151 का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज आहूजा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खींव सिंह को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि भिनाय थानाधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा धारा 151 का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक लोगों को बिना किसी कारण के अथवा बिना किसी अपराध के 151 सीआरपीसी में बंद किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए थानाधिकारी महावीर प्रसाद के कार्यकाल में 151 में बंद किए गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी चाही गई, तो थाना अधिकारी ने आवेदन को बिना किसी आधार के आर.टी.आई. 2005 की धारा 2एफ के तहत सूचना देय नहीं है, लिखते हुए खारिज कर दिया। जबकि धारा 2एफ में कहीं भी इस प्रकार की सूचना देने पर रोक नहीं है। ज्ञापन में डॉ. आहूजा ने थानाधिकारी महावीर प्रसाद की कार्यप्रणाली की जांच कर उन्हें इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं करने के लिए पाबंद करने की मांग की है।

इनका कहना है— इस संबंध में सीआई महावीर प्रसाद से सम्पर्क किया तो उनका कहना रहा कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जो जरुरी होता है, वो कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ती है। जिसके खिलाफ या जिसके मिलने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उस पक्ष का नाराज होना सामान्य बात है, लेकिन किसी के दबाव में अपराध को बढ़ावा तो नहीं दिया जा सकता। क्षेत्र की आम जनता भिनाय थाना पुलिस की कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है। जो भी कार्रवाई हुई है, वह नियमानुसार की गई है। आरोप लगाना बहुत आसान है। ये जो भी आरोप लगाए गए है, वे पूरी तरह निराधार है।

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