केकड़ी, 06 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के मामले में न्यायालय ने भिनाय थाना पुलिस को आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। बांदनवाड़ा निवासी हिमांशु पहलवानी ने अधिवक्ता मनोज आहूजा व भैरूसिंह राठौड़ के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि जोन्स गंज, अजमेर निवासी श्रद्धांजलि मिश्रा पुत्री मनीष मिश्रा ने ऑनलाइन मार्केटिंग के काम में फायदे का लालच देते हुए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर एक लाख अस्सी हजार रुपए ले लिए और ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुला लिया। महिला ने काम पसंद नहीं आने पर रुपए वापस देने का भरोसा दिलाया।
महिला ने नहीं उठाया फोन हिमांशु को दिल्ली जाने पर पता चला कि वहां ऑनलाइन मार्केटिंग का नहीं अपितु ई—चैन सिस्टम का काम था। जिस पर हिमांशु ने रुपए वापस लौटाने की मांग की। शुरुआत में महिला ने टालमटोल की, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर भिनाय थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी संख्या दो ने भिनाय थाना पुलिस को आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने एवं अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।
धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने का मामला, न्यायालय ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
