केकड़ी, 29 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 युवराज सिंह ने कैरोट निवासी निर्मला हटेला पत्नि कृष्णराज बुनकर पुत्री प्रहलाद मेघवंशी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए पति कृष्णराज, जेठ रामराज, मामा ससुर भागचन्द व सुधीर कुमार साहू निवासीगण लाम्बाहरिसिंह व सुनील साहू व गोपाल लाल मेघवंशी निवासी कटसूरा के खिलाफ पुलिस थाना केकडी को धोखाधडी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादिया का विवाह कृष्णराज के साथ 6 मई 2019 को हुआ था। जिसको विवाह के बाद से ही मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर परेशान किया जा रहा था। गत माह आरोपीगण ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करना तय करते हुए आजीवन भरण पोषण के लिए पांच लाख रुपए देने की सहमति जताई।
जिस पर सादे कागज पर तहरीर लिखी गयी तथा दिनांक 14 जून को पांच सौ रुपए के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा निष्पादित कर 2.50 लाख रुपए राशि का चेक आरोपी रामराज के द्वारा दिया गया तथा अभियुक्तगण ने आश्वस्त किया कि उक्त राशि का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जाएगा और शेष राषि 2.50 लाख रुपए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत करते समय दे दिए जाएंगे। आरोपियों ने जो चेक दिया उसका बैंक में पेमेंट स्टॉप करवा दिया तथा इकरारनामे की पालना नही की। पीड़िता ने केकड़ी थाना पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।