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धोखाधड़ी: नौकरी के नाम पर लिए दस्तावेजों से खोली कम्पनी, किया करोड़ों का लेनदेन

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 1 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): मुम्बई में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए दस्तावेजों से फर्म खोलकर धोखाधड़ी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने भिनाय थाना पुलिस को दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है। प्रकरण तथ्यों के अनुसार राताकोट निवासी सुनील सैन ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि ताराखेड़ा निवासी सूरज सोलंकी एवं 26 मील बिजयनगर निवासी दशरथ परिहार ने मुम्बई में बड़ा कारोबार होने की बात कही तथा वहां नौकरी दिलाने के नाम पर आवश्यक दस्तावेज आदि ले लिए। दोनों आरोपियों ने परिवादी की अर्जी मंजूर होने की बात कहते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रतियां ली तथा साथ लाए लैपटॉप व मशीन पर बॉयामेट्रिक प्रोसेस पूरा करवा कर नौकरी पक्की होने की बात कही। कई दिन निकलने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो परिवादी ने आरोपियों से सम्पर्क किया। लेकिन वे उसे झांसा देते रहे। कुछ समय पहले बिजयनगर स्थित बैंक से आए व्यक्ति ने बताया कि परिवादी के नाम से मुम्बई में एक फर्म कार्यरत है। जिसमे बड़े—बड़े लेनदेन हो रहे है। सुनील ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन जब बैंक में जाकर वस्तुस्थिति का पता किया तो वास्तविकता सामने आ गई। दोनों आरोपियों ने उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उसके नाम से फर्म खोल ली तथा उसके साथ धोखाधड़ी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भिनाय थाना पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु करने के आदेश दिए है।

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