Thursday, March 13, 2025
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धोखाधड़ी व कूटरचना करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

केकड़ी, 24 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.1 ने धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में केकड़ी शहर थाना पुलिस को एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। सापुणदा रोड निवासी भरत सिंधी ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा व योगेश कोरवानी के जरिये अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके हस्ताक्षरशुदा खाली चेक विगत दिनों अन्य दस्तावेज के साथ गुम हो गए। जिसकी गुमशुदगी उसने पुलिस में दर्ज करवा दी थी। उक्त गुमशुदा चेकों में से एक चेक को अजमेरी गेट निवासी राहुल धनजानी ने अवैध रूप से भरकर स्वयं को दिनांक 13.10.2021 को देना बताया। जबकि बैंक ने उक्त चेक बुक परिवादी भरत सिंधी को दिनांक 27.10.2021 को दी थी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शर्मा व योगेश कोरवानी ने न्यायालय में विभिन्न दस्तावेज व तर्क प्रस्तुत किए। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

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