केकड़ी, 29 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुराचार के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास एवं 61 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए है। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को बरी किया गया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 15 दिसम्बर 2010 को 17 साल की नाबालिग किशोरी के पिता ने सावर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि देवराज ने उसकी बेटी को अलग—अलग होटलों में ले जाकर कई बार दुराचार किया।
नरमी बरतना उचित नहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट ने 15 गवाह एवं 31 दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी देवराज को 10 साल के कठोर कारावास एवं 61 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए है। शेखावत ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हुई है। मामले में देवराज के साथी कालू को कोर्ट द्वारा बरी किया गया है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि देश में नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।
नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
