केकड़ी, 05 दिसम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नामान्तरण में अनियमितता बरतने पर केकड़ी जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत एवं नायब तहसीलदार संजय सारस्वत को निलंबित करने के आदेश जारी किए है। आदेश में उन्होंने लिखा कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के विभिन्न रेफरेन्स प्रकरणों में आदेश दिनांक 11.12.2019 में निर्णय राजहित के विपरीत होने से प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर अपील/नो अपील बाबत विचाराधीन होने के बावजूद राज हित से विपरीत जाकर ग्राम कोहड़ा की आराजियात का नामान्तकरण अनियमित रूप से दर्ज कर दिया गया।
पदीय कर्तव्य का नहीं किया पालन तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्य के विपरीत दर्ज किया है। ऐसे में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 13 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार व नायब तहसीलदार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान अजमेर निर्धारित किया गया है।
औचक निरीक्षण में मिली अनियमितता गौरतलब है कि उक्त प्रकरण की शिकायत पर जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चन्द धाकड़ ने मंगलवार को सुबह तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित रिकॉर्ड जब्त कर जांच शुरु की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार बंटी राजपूत एवं नायब तहसीलदार संजय सारस्वत से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए।
नामान्तरण में अनियमितता बरतने पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार सस्पेंड, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
