Site icon Aditya News Network – Kekri News

पत्नी को नहीं दी भरण पोषण की राशि, न्यायालय ने पति को भेजा जेल

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 9 फरवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने पत्नी व बच्चे को भरण पोषण की राशि नहीं देने पर पति को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। परिवादिया प्रवीणा बानू के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि कनेई कलां निवासी अजहरूद्दीन पुत्र रज्जाक ने पत्नी का परित्याग कर रखा है। परिवादिया की ओर से न्यायालय में घरेलु हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर स्वयं तथा बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि की मांग करने पर न्यायालय ने पति को सात हजार रुपए प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किए थे।

न्यायालय के आदेश की नहीं की पालना न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली के लिए परिवादिया की और से उसके अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ ने 11 माह की राशि 77 हजार रुपए वसूली के लिए आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय की ओर से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं की गई। परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को एक महीने के लिए जेल भेजने के आदेश पारित किए है।

Exit mobile version