केकड़ी, 1 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): वाहन स्वामियों को बकाया कर में राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने एमनेस्टी योजना लागू की है। जिला परिहवन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि योजना के तहत दिसम्बर 31 तक के बकाया कर वाले वाहनों के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसी प्रकार 30 जून 2022 से पहले आरसी रीलिज करवाने वाले वाहनों के बकाया टैक्स व पैनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। वहीं 31 जनवरी 2023 तक खनिज विभाग द्वारा जारी ओवरलोड ई—रवन्ना पर भी एमनेस्टी योजना प्रभावी है। इस योजना में जुर्माना राशि में 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है।
टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च लोढ़ा ने बताया कि एडवांस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। 15 मार्च के बाद 5 हजार रुपए जुर्माना व पैनल्टी देय होगी। मार्च माह में राजकीय अवकाश के दिन टैक्स संबंधी कार्य के लिए जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सावर रोड चौराहे के समीप अस्थाई कर संग्रहण केन्द्र की शुरूआत की गई है। वाहन स्वामी इस केन्द्र पर वाहन संबंधी बकाया टैक्स आदि ऑनलाइन जमा करवा सकते है। यह केन्द्र 24 घण्टे खुला रहेगा तथा 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। जिला परिवहन कार्यालय का कामकाज पहले की भांति यथावत चलता रहेगा। वाहन स्वामी यहां भी बकाया टैक्स आदि जमा करवा सकते है।
परिवहन विभाग ने शुरु की एमनेस्टी योजना, वाहन मालिकों को होगा बड़ा फायदा
