केकड़ी, 17 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पुलिस थाना भिनाय के सहायक उप निरीक्षक गिरधारी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत 1 सितम्बर 2022 को कान्स्टेबल करतार सिंह व महेंद्र कुमार ने किसी मामले में वांछित मुलजिम बान्दनवाड़ा निवासी सुनील शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा को थाने चलने के लिए कहा। लेकिन वहां मौजूद सुनील व उसके भाई गौरीशंकर ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का—मुक्की व मारपीट की। रोकने पर वर्दी उतरवाने की एलानियां धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। अपराध प्रमाणित होने पर तलब किया तो आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने विभिन्न तर्क दिए। एपीपी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है।
