केकड़ी, 14 दिसम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केकड़ी शहर थाना पुलिस ने पौने सात साल पहले हुई युवक की मौत के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे डई थाना टिकैतनगर, बाराबंकी उत्तरप्रदेश निवासी सरजू देई पत्नी रमई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 18 बाराबंकी उत्तरप्रदेश में वर्ष 2016 में इस्तगासा दायर किया था कि विजयपाल पुत्र निरहु यादव एवं निरहु पुत्र मैकू यादव ने उसके पुत्र कल्लूराम से 20 हजार रुपए उधार लिए थे।
उगांई स्थित ईंट भट्टे पर करवाया काम रुपए मांगने पर विजयपाल एवं निरहु उसके पुत्र को अजमेर जिले के किसी भट्टे पर बुलाकर ले गए तथा वहां काम करवाया। गत 8 अप्रेल 2016 को दोनो आरोपी गाड़ी में कल्लूराम का शव लेकर आए और शव को दरवाजे पर डाल दिया। कल्लूराम के दांत टूटे हुए थे तथा आंख नहीं थी। लाश भी बदबू मार रही थी। मृत्यु का कारण पूछने पर दोनों आरोपियों ने कुछ नहीं बताया और कहा कि पहले लाश को दफन होने दो, इसके बाद सारी बात बता देंगे। आरोपियों द्वारा कुछ नहीं बताने पर पूरा विश्वास है कि युवक की हत्या इन्हीं लोगों ने की है।
टिकैतनगर थाने में भी दर्ज है हत्या का मुकदमा इस्तगासे पर सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर टिकैतनगर पुलिस ने भादसं की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी। जांच के बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने अजमेर पुलिस अधीक्षक को उपरोक्त पत्रावली पर अग्रिम विवेचना गुण दोष के आधार पर करने के लिए पत्र भिजवाया। पत्र में उन्होंने लिखा कि मृतक कल्लूराम पुत्र रमई अजमेर जिले में ग्राम उगांई स्थित ईंट भट्टे पर काम करता था। जहां से उसे इलाज के लिए केकड़ी स्थित राजकीय चिकित्सालय लाया गया।
अजमेर में उपचार के दौरान हुई मौत प्राथमिक उपचार के बाद कल्लूराम को जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त पत्रावली के आधार पर केकड़ी शहर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 302 एवं एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। उक्त प्रकरण की जांच पुलिस उप अधीक्षक खींवसिंह राठौड़ कर रहे है।
पौने सात साल पहले हुई युवक की मौत, केकड़ी पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा
