केकड़ी, 23 नवंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार का शोर गुरुवार को शाम 6 बजने के साथ ही थम गया। जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए है। मतदान के समापन के 48 घण्टे पूर्व गुरूवार 23 नवम्बर सायं 6 बजे से शनिवार 25 नवम्बर सायं 6 बजे (मतदान समाप्ति) तक की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठक पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने अथवा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही रहेगी।
चुनाव की तैयारियां पूरी निर्वाचक पंजीयन एवं उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रचार का शोर थमने के साथ ही शराब की दुकानों पर ताले लग गए। मतदान दिवस 25 नवम्बर को शाम 6 बजे तक पूरी तरह सूखा दिवस रहेगा। सूखा दिवस के तहत सभी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर रोक रहेगी। पंचोली ने बताया कि व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा स्टॉक से संबंधित नियमों व निर्देशों की सख्ती से पालना की जा रही है। मतदान दल शुक्रवार को अजमेर में तृतीय व अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
प्रचार का शोर थमने के साथ लागू हुई निषेधाज्ञा, शराब की दुकानों पर लटके ताले
