केकड़ी, 18 सितंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के दो साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास व 8 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि पीड़िता की आयु को मध्य नजर रखते हुए अभियुक्त के साथ किसी भी प्रकार की नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा।
क्या है मामला गत 31 जुलाई 2020 को पीड़िता के पिता ने केकड़ी थाने में शिकायत देकर बताया कि दोपहर 2 बजे के करीब उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। जिसको पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने बुलाकर दुकान पर गुटका लेने के लिए भेज दिया। जब उनकी बेटी गुटका लेकर आई तो आरोपी पड़ोसी ने कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की तथा जबरदस्ती करने की कोशिश की। जिस पर बच्ची अपने आप को बचाकर घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। जिस पर केकड़ी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया।
यह सुनाया फैसला विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मासूम से हुई घटना के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बी.एल जाट ने 10 गवाह और 15 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी पड़ोसी को 5 साल के कठोर कारावास के साथ ही 8 हजार का आर्थिक दंड लगाकर दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि जिस प्रकार देश में नाबालिग बालिकाओं के साथ आपराधिक कृत्यों की दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है। उसको देखते हुए अभियुक्त के साथ किसी भी प्रकार की नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं है।
