केकड़ी, 20 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): परिवहन विभाग की और से विधानसभा चुनाव के लिए अधिगृहित किए गए वाहनों को बिना टीपी शादी समारोह में संचालित करते पाए जाने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी यशपाल सिंह यादव ने बताया कि परिवहन विभाग ने केकडी विधानसभा क्षेत्र के लिए 76 बसें एवं 15 बोलेरो स्कार्पियों वाहन अधिगृहित किए हैं। इन वाहनों के संचालकों को 22 नवंबर को शाम चार बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति देनी है। समस्त वाहनों को तय समय पर निर्धारित स्थान पर लगाना जरूरी है।
कारावास व जुर्माने की हो सकती है सजा वाहन स्वामी द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर एवं मतदान के दिन अधिग्रहण फॉर्म लेने के बावजूद बिना टीपी शादी समारोह में वाहन संचालित करने पर उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसके तहत एक वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों ही कार्रवाईयां हो सकती है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बिना टीपी अधिगृहित वाहनों को शादी विवाह समारोह में इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी, परिवहन विभाग करेगा कड़ी कार्रवाई

जिला परिवहन कार्यालय केकड़ी (फाइल फोटो)