केकड़ी, 22 फरवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 ने दो साल पहले भिनाय में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 7 अप्रेल 2021 को भिनाय निवासी रामधन पुत्र मांगीलाल ने पुलिस थाना भिनाय में पत्नी कमला व पुत्र शांतिलाल उर्फ शिवराज की हत्या करने के मामले में अपने पुत्र अमरचंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। भिनाय पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी अमरचंद को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने विभिन्न तर्क देते हुए एफएसएल रिपोर्ट आदि का हवाला दिया। पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अमरचंद को हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए है।

मां व भाई के हत्यारे को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा से किया दंडित, जुर्माना भी लगाया

प्रतीकात्मक फोटो
