केकड़ी, 14 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नाबालिग बालिकाओं का पीछा करने एवं मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अजमेर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश दिए है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि केकड़ी शहर थाने में 3 मई 2022 को एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री 2 मई 2022 को शादी के कार्यक्रम में अन्य बालिकाओं के साथ खेल रही थी, उसी दिन बारात आई थी। जिसमें हेमराज ने शराब पी रखी थी। वह सभी लड़कियों के प्रति बुरी नजर बनाए हुए था। रात में 9 बजे के करीब नाबालिग लड़कियां बाड़े में शौच करने गई तभी हेमराज भी वहां चला गया।
हाथ पकड़ कर की अश्लील हरकतें हेमराज को देखकर सभी लड़कियों ने भागने की कोशिश की तो आरोपी ने नाबालिग बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। नाबालिग चिल्लाई तो आवाज सुनकर उसकी मां वहा पहुंची। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना को वहा मौजूद तीनों लड़कियों ने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद केकड़ी शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी केकड़ी निवासी हेमराज जाट पुत्र रामदेव जाट को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट-1 में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।
गंभीर प्रकृति का अपराध मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए गए थे। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका को जो शादी समारोह में गई थी और बाहर खेल रही थी। उनका पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करना गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिस प्रकार से देश में नाबालिग किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसे देखते हुए आरोपी के विरुद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए आरोपी को दंडित करना न्याय उचित होगा।
मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोपी को 5 साल की सजा, आर्थिक दण्ड भी लगाया
