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लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में ले जाकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को दी 20 साल की सजा

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 29 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग के साथ होटल में दुराचार करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास एवं 26 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित करने के आदेश दिए है। मामले में आरोपी ने पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने केकड़ी शहर थाने में 25 सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज करवाई की उसकी साढे 17 साल की बेटी घर से बुआ के घर जाने के लिए निकली थी। जब वह वहां नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गई। तलाश करने पर उसकी सूचना टोंक के होटल में होने की प्राप्त हुई। जिसके बाद वे होटल में पहुंचे तो बेटी होटल के कमरे में बेसुध अवस्था में मिली। आरोपी रमेश चंद्र ने उसकी बैटी के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
अजमेर: फैसला सुनने के बाद पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर आता आरोपी।

आरोपी ने होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर टोंक निवासी रमेशचंद (29) को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह एवं 26 दस्तावेज प्रदर्शित किए। सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बी.एल जाट ने आरोपी रमेशचन्द्र को 20 साल के कठोर कारावास एवं 26 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए है। जज ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल की कम उम्र की बालिका को उसके माता-पिता की विधिक संरक्षकता के बिना होटल में ले जाकर आरोपी ने जो अपराध किया है, वह गंभीर प्रकृति का अपराध है।

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