Site icon Aditya News Network – Kekri News

वाहन की मिथ्या लिप्तता के कारण न्यायालय ने किया क्षतिपूर्ति का दावा खारिज

केकड़ी। सडक़ दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या द्वितीय कुन्तल जैन ने मृताश्रितों की ओर से प्रस्तुत 67.92 लाख रुपए की क्लेम याचिका को खारिज करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 12 सितम्बर 2015 को सावर थाना पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सुन्दरपुरा से बाजटा के मध्य बाइक चालक काश्या कॉलोनी डाबरकलां थाना देवली जिला टोंक निवासी रामगोपाल मीणा ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर ढाणी गोविन्दपुरा दलवासा जिला टोंक निवासी शिवराज मीणा को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद रामगोपाल एवं अन्य के खिलाफ चालान पेश कर दिया।  मृतक शिवराज के परिजन कैलाश मीणा व नन्दू मीणा ने न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत कर 67.92 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का दावा किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी के अधिवक्ता एस.एन. हावा ने तर्क दिया कि बीमित वाहन से दुर्घटना की बात मिथ्या है। प्रार्थीगण, वाहन स्वामी तथा वाहन चालक आपस में रिश्तेदार है। जिन्होंने आपस में मिलीभगत कर झूठा क्लेम प्राप्त करने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उपरोक्त प्रकरण में वाहन की लिप्तता संदेहास्पद होने के कारण याचिका खारिज की जानी चाहिए। एडवोकेट हावा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने क्लेम याचिका खारिज करने के आदेश दिए है।

Exit mobile version