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वाहन स्वामी उठा सकते है एमनेस्टी योजना का लाभ, 30 सितम्बर तक मिलेगी जुर्माने में छूट

जिला परिवहन कार्यालय केकड़ी (फाइल फोटो)

केकड़ी, 20 सितंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान सरकार की एमनेस्टी योजना के तहत वाहन स्वामियों को बकाया कर में छूट दी जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी अनिल कायथ ने बताया कि प्रदेश में वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने एमनेस्टी योजना 2023 लागू की है। योजना के तहत वाहन स्वामी बकाया कर, ब्याज व शास्ति एवं ई-रवन्ना के प्रकरणों में जुर्माना राशि में छूट का लाभ 30 सितंबर तक उठा सकते हैं।

शत प्रतिशत छूट योजना के तहत नष्ट एवं खुर्द-बुर्द होने वाले वाहनों व दिसंबर 2023 तक किसी भी प्रकार के बकाया कर पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूर्व में नष्ट हो चुके वाहन मालिक एमनेस्टी योजना के तहत वाहनों का पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं। खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर जनवरी 2023 तक ओवरलोड पाए गए भार वाहनों के प्रकरणों में जुर्माना राशि में 95 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।

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