केकड़ी, 17 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): युवती का अपहरण करने एवं बन्धक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 ने आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है। युवती ने केकड़ी शहर थाना पुलिस में रिपेार्ट दर्ज कराई थी कि गत 20 सितम्बर 2022 को विद्य़ालय जाते समय बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा निवासी शौकत अली उसे बहला फुसलाकर भीलवाड़ा, चित्तौड़, नीमच, इन्दौर होते हुए पूना ले गया। जहां कमरा किराए पर लेकर 12 दिन तक बंधक बना कर रखा तथा शादी का झूठा दिलासा देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपी की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय केकड़ी में जमानत याचिका पेश की गई। जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका
