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सड़क हादसे में मौत के तेरह साल बाद मिली क्षतिपूर्ति राशि, खुशी से छलछला उठी मृताश्रितों की आंखें

एडवोकेट मनोज आहूजा के साथ अदालत परिसर में मौजूद मृताश्रित।

केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) सडक़ दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण संख्या एक की न्यायाधीश ने बीमा कम्पनी को 10 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए है। न्यायालय के आदेशों के बाद बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति राशि का चेक मृताश्रितों को सौंप दिया। चेक प्राप्त होते ही मृताश्रितों की आंखों में खुशी के आंसू छलछला उठे। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 15 अक्टूबर 2009 को बाइक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उदयगढ़ खेड़ा ग्राम पंचायत धांतोल निवासी रघुनाथ रावत को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रघुनाथ की उपचार के दौरान मौत हो गई। एडवोकेट मनोज आहूजा ने मृताश्रितों की ओर से न्यायालय में क्षतिपूर्ति वाद प्रस्तुत किया। वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गत 14 जुलाई 2014 को 6.51 लाख रुपए का अवार्ड पारित कर दिया। परन्तु बीमा कम्पनी ने वाहन की मिथ्या लिप्तता के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। उक्त अपील 2022 में खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद एडवोकेट मनोज आहूजा ने बीमा कम्पनी से मूल अवार्ड राशि व ब्याज राशि वसूल करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने मृताश्रित संतोक, राजू, पिंटा, सोनू व दिलखुश को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया।

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