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हाईकोर्ट ने दी धोखाधड़ी के आरोपी को राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 25 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सापण्दा रोड निवासी भरत सिंधी ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके हस्ताक्षरशुदा खाली चेक विगत दिनों अन्य दस्तावेज के साथ गुम हो गए। जिसकी गुमशुदगी उसने पुलिस में दर्ज करवा दी थी। उक्त गुमशुदा चेकों में से एक चेक को अजमेरी गेट निवासी राहुल धनजानी ने अवैध रूप से भरकर स्वयं को दिनांक 13.10.2021 को देना बताया। जबकि बैंक ने उक्त चेक बुक परिवादी भरत सिंधी को दिनांक 27.10.2021 को दी थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। उक्त मामले में राहुल धनजानी ने अधिवक्ता अनन्त प्रिय जैन के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश कर राहत देने की गुहार लगाई। सुनवाई के बाद जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने राहुल धनजानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।
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धोखाधड़ी व कूटरचना करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश


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