केकड़ी, 14 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): होटल संचालक से मारपीट करने, लूटपाट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने भिनाय थाना पुलिस को चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। किटाप निवासी सुवालाल पुत्र गंगाराम गुर्जर ने अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत व शैलेंद्र सिंह देवड़ा के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि वह बान्दनवाड़ा में होटल चलाता है। गत 25 सितम्बर 2022 को किटाप निवासी सद्दीक मोहम्मद, पीरू, सफिक मोहम्मद व सद्दीक मोहमद ने होटल में घुसकर मारपीट की तथा सोने का मांदलिया व 2300 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर कन्हैया जैसा हश्र करने की धमकी दी। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भिनाय थाना पुलिस को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
होटल संचालक से की मारपीट, लूटे रुपए, जान से मारने की दी धमकी… न्यायालय ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश…
