केकड़ी, 14 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): परिवहन विभाग में वाहनों का अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि अंतिम तिथि के बाद नियमानुसार पेनल्टी ली जाएगी। इसके लिए 16 मार्च से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। असुविधा से बचने के लिए वाहन मालिकों को समय पर कर जमा करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने अजमेर रोड स्थित कार्यालय के अतिरिक्त सावर रोड बाइपास चौराहे पर भी अस्थायी काउन्टर स्थापित कर रखा है। यहां कार्यदिवस के अतिरिक्त अवकाश के दिन भी कर जमा करवाया जा सकता है।
दी जा रही है शत प्रतिशत छूट लोढ़ा ने बताया कि एमनेस्टी योजना के तहत बकाया टैक्स व ई—रवन्ना के ओवरलोड प्रकरणों में शत प्रतिशत छूट दी जा जा रही है। इसी प्रकार 31 दिसम्बर 2022 तक के बकाया कर वाले वाहनों के ब्याज पर भी 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। 30 जून 2023 से पहले आरसी रीलीज करवाने पर वाहन के बकाया टैक्स व पैनल्टी पर 100 प्रतिशत एवं खनिज विभाग कर ओर से जारी ई—रवन्ना पर लगने वाली प्रशमन राशि पर 95 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।
