केकड़ी, 03 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पोक्सो कोर्ट के जज ने नाबलिग से रेप व प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी को आजीवन व शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार के अर्थ दंड से दंडित करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पीड़िता के पिता ने गत 27 अप्रैल 2020 को केकड़ी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। रात को साढे़ तीन बजे करीब जब उसकी पत्नी उठी तो देखा कि नाबालिग बच्ची नहीं है। इस पर उसे तलाश किया। नहीं मिली तो ससुर को बताया। ससुर मोटरसाइकिल लेकर खेत पर गए, जहां बच्ची चिल्लाती हुई मिली। पुत्री ने बताया कि एक आदमी उसे सोती हुई को उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बाद में उसे केकड़ी अस्पताल लेकर गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। पीड़िता के शरीर व प्राइवेट पार्ट पर खून व चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की।
डीएनए जांच से हुई दुराचार की पुष्टि विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि अनुसंधान के बाद पुलिस ने जयपुर रोड केकड़ी निवासी सांवरलाल माली (28) पुत्र रामलाल माली को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और पीड़िता आरोपी को पहचान नहीं पाई। लेकिन उसके कपड़ों व शरीर पर सीमन से आरोपी के अपराध व डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। प्रकरण में 19 गवाह व 50 दस्तावेज पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट अजमेर के जज बी.एल. जाट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की ओर से किए गए घृणित कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। जो एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इसके लिए उसे विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास-प्राकृतिक जीवन जीने तक व 58 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
