केकड़ी, 26 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): दीपावली पर्व के दौरान मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने, कम माप तोल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान के तहत शनिवार को जिले में जांच दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।
इन दुकानों पर की जांच टीमों ने सदर बाजार स्थित दो प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन नियम के अनुसार प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं पाए जाने पर चालान बनाया। वहीं चाय पत्ती की दुकान पर पैकेज कमोडिटी नियम में पैकिंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसी प्रकार अजमेरी गेट स्थित पेठे की दुकान पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अनुसार कांटा असत्यापित पाया गया तथा प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं किया गया। इसके लिए दुकान का चालान बनाया गया।
दिए आवश्यक दिशा निर्देश इसके अलावा कई अन्य दुकानों की भी जांच पड़ताल की गई। कार्रवाई के दौरान जांच दल ने कुल 8 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई है। दल ने व्यापारियों को कांटा एवं बाट का समय पर सत्यापन करवाने, आम जनता को मिठाई एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने पर डब्बे का वजन कम करने तथा निर्धारित उचित मूल्य लेने के लिए निर्देशित किया है। जांच दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल, प्रवर्तन अधिकारी खेमाराम एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बड़ाया शामिल रहे।