Thursday, August 28, 2025
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चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

केकड़ी, 26 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): चेक अनादरण के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी संख्या 01 ने एक आरोपी को एक साल एक साल के कारावास तथा 4 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता आसिफ हुसैन ने बताया कि परिवादी मेवदाकलां निवासी मोहन लाल रेगर से केकड़ी निवासी परमेश्वर शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा ने पारिवारिक खर्च के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए। इसके बदले आरोपी ने एक चेक दिया, जो नियत तिथि पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के चलते अनादरित हो गया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी परमेश्वर शर्मा को एक साल के कारावास एवं 4 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए है।

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