केकड़ी, 11 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नगर पालिका केकड़ी में कार्यरत वरिष्ठ प्रारूपकार संजय कुमार सारस्वत को शहरी सेवा शिविर 2025 से बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने के चलते निलंबित किया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सारस्वत को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जयपुर स्थित स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय में निर्धारित किया गया है तथा इन्हें नियमानुसार देय निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका केकड़ी द्वारा किया जाएगा।
