केकड़ी, 19 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): छोटे तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले में केकड़ी निवासी हितेश व्यास एवं रवि वैष्णव द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता एवं न्यायाधीश समीर जैन की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता को जिला स्तरीय पीएलपीसी के समक्ष अपना पक्ष रखने तथा पीएलपीसी को दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार इस पर विचार करने एवं निर्णय लेने के आदेश दिए है।

याचिकाकर्ता ने केकड़ी स्थित छोटे तालाब की भूमि से पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी को निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप शर्मा ने विविध तर्क दिए। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि कि हर जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल (पीएलपीसी) गठित करने के निर्देश दिए हुए है।