केकड़ी, 12 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अपर जिला व सेशन न्यायालय संख्या 1 ने स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित करने के आदेश दिए है। अपर लोक अभियोजक मोहिन्दर जोशी ने बताया कि सराना थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी सरफराज (50) पुत्र छोटेखां निवासी सनावदा जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध स्मैक बरामद की थी।

न्यायालय ने सुनाई सजा: प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहिन्दर जोशी ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की। उन्होंने आरोपी के कृत्य को समाज के लिए घातक बताते हुए कठोर सजा की मांग की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों से सहमत होते हुए अभियुक्त सरफराज को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित किया। न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


